refund chahiye 31 december se pahale turant ye sudhar kar lo

रिफंड चाहिए? 31 दिसंबर से पहले तुरंत ये सुधार कर लो

अगर आप इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक पैसा आपके खाते में नहीं आया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर टैक्स रिटर्न से जुड़ी कुछ जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं की गईं, तो आपका रिफंड अटक सकता है। खासतौर पर उन टैक्सपेयर्स के लिए यह चेतावनी है, जिन्होंने अपने ITR में गलत या अपात्र डिडक्शन का दावा किया है।

आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को SMS और ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपके द्वारा किए गए कुछ क्लेम रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो आपको अपना रिटर्न सुधारना होगा। विभाग का कहना है कि अगर गलती रहते हुए भी आपने उसे ठीक नहीं किया, तो रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और आगे चलकर नोटिस भी भेजा जा सकता है।

सबसे अहम बात यह है कि टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर से पहले अपना Revised ITR फाइल करना होगा। यह आखिरी मौका है, जब आप बिना किसी अतिरिक्त पेनल्टी के अपनी गलती सुधार सकते हैं। अगर यह तारीख निकल जाती है, तो आपको Updated Return यानी ITR-U फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है।

आयकर विभाग का यह कदम ‘नज अभियान’ के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद टैक्सपेयर्स को पहले ही गलती सुधारने का मौका देना है, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अगर आपने सभी डिडक्शन सही तरीके से और नियमों के अनुसार लिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है।

लेकिन अगर आपका रिफंड अटका हुआ है, तो तुरंत अपना ITR स्टेटस चेक करें, ई-मेल या SMS को ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो 31 दिसंबर से पहले Revised Return जरूर फाइल करें। छोटी सी लापरवाही आपके रिफंड को लंबी देरी में बदल सकती है।

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