एक से ज्यादा शादी की… तो सीधे 10 साल की जेल! असम ने बजा दिया पॉलिगामी पर सबसे बड़ा कानूनी बम।
दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी ख़बर असम से—जहाँ अब एक से ज्यादा शादी करना सिर्फ गलती नहीं… अपराध माना जाएगा! जी हां, असम सरकार ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगामी बिल 2025 पास कर दिया है, और ये फैसला राज्य में सामाजिक सुधारों का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
इस नए कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति पहली शादी के रहते दूसरी शादी करता है… और उसकी पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई, तो सीधा 7 साल की जेल, भारी जुर्माना, और पीड़ित को 1.40 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा! लेकिन रुकिए… असली पंचलाइन अभी बाकी है! अगर कोई अपनी शादी छिपाकर दूसरी शादी करता पकड़ा गया—तो सजा बढ़कर 10 साल तक हो सकती है! और अगर अपराध दोहराया? तो सजा हर बार दोगुनी!
यह कानून छठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ स्थानीय प्रथाओं को ध्यान में रखा गया है। सरकार का दावा है—ये कानून महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों को मज़बूती देने के लिए ऐतिहासिक कदम है। क्योंकि सबसे ज्यादा चोट अक्सर महिलाएं ही झेलती हैं।
इसी बीच, विधानसभा में चर्चा के दौरान CM हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष की दलीलें नकारते हुए साफ कहा— इस्लाम पॉलिगामी को बढ़ावा नहीं देता… तुर्की तक इसे बैन कर चुका है। उन्होंने तो ये भी कह दिया— अगर मैं दोबारा CM बना… तो पहले सेशन में ही UCC ले आऊंगा!
इसके साथ ही उन्होंने इशारा किया कि लव जिहाद पर भी एक कड़ा कानून आने वाला है और फरवरी तक धोखे से शादी करने पर भी अलग बिल पेश किया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें—इस्लाम में भी एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, लेकिन बहुत कड़ी शर्तों के साथ। तो क्या ये कानून देशभर में UCC की ओर पहला बड़ा कदम है? यही है इस समय का सबसे बड़ा सवाल… और यही बढ़ा रहा है पूरा सस्पेंस! एक राज्य, एक बड़ा फैसला… और पूरे देश में एक नई बहस की शुरुआत!



