दोस्तों, 1 नवंबर से बदलने जा रहे हैं आपके बैंक से जुड़े नियम! जी हां, वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेक्टर में ऐसे प्रावधान लागू किए हैं, जो देश के करोड़ों ग्राहकों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। अब बैंकिंग में सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि आपके अधिकार और नियंत्रण भी बढ़ने वाले हैं।
अब तक बैंक खातों या लॉकर में एक या दो ही नामांकित व्यक्ति यानि नॉमिनी जोड़े जा सकते थे, लेकिन 1 नवंबर 2025 से ग्राहक अब चार तक नामांकन कर सकेंगे। मतलब – अब आप अपनी जमा राशि या लॉकर में रखी संपत्तियों के लिए, एक साथ या क्रमवार रूप से चार व्यक्तियों को नामांकित कर पाएंगे।
यानी की आप तय कर सकेंगे कि किसी एक व्यक्ति को 50%, दूसरे को 30% और तीसरे या चौथे को बाकी हिस्सेदारी मिले। यह व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी, विवादों को कम करेगी और दावा प्रक्रिया को आसान बनाएगी।
अब केवल सीक्वेंशियल नॉमिनेशन लागू होगा। यानि पहले नामांकित व्यक्ति के निधन के बाद ही अगला व्यक्ति पात्र होगा। इससे स्वामित्व और उत्तराधिकार की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सुगम हो जाएगी।
इन नए नियमों से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता, एकरूपता और जवाबदेही बढ़ेगी। ग्राहकों को अपनी जमा राशि और संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।
इस संशोधन के जरिए सरकार बैंकिंग गवर्नेंस को मजबूत करने, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने और रिपोर्टिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल और ऑडिट क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा।
तो साफ है 1 नवंबर से बैंकिंग का चेहरा बदलने जा रहा है। अब ग्राहक को मिलेगा अधिक अधिकार, ज्यादा सुरक्षा, और अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण। 1 नवंबर से शुरू होगा नए युग की बैंकिंग, जहां हर ग्राहक होगा सशक्त।



